सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश BPCL की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। BPCL ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है।

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